किराना अथवा सब्जी के थोक व्यवसाई या बड़े व्यवसाई रिटेलर्स (फुटकर व्यापारी) को सामग्री प्रदान कर सकेंगे, परंतु किसी भी स्थिति में दुकान को आमजनों हेतु नहीं खोला जा सकेगा। इसके साथ ही घर पहुंच हेतु भी वे पैकेजिंग कर सकेंगे परंतु इसकी डिलिवरी घर पर ही करा सकेंगे। प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा साथ मास्क, सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई सुनिश्चित करें द्य
शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 14 अप्रैल 2020 तक तत्काल प्रभावशील रहेगा।
आमजनों को होम डिलिवरी के माध्यम से ही मिलेंगी सेवाएँ